नई गाड़ी के साथ मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं चुकाना पड़ेंगे अलग से पैसे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित पूरे देश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की झंझट दूर करने के लिए सरकार नया प्लान लेकर आने वाली है। दरसअल सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी के साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था अप्रैल 2019 से लागू होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागू करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके कई राज्यों में यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो सकी है।
नहीं करना पड़ेगा इंतजार
व्यवस्था लागू होने के बाद डीलर्स को गाड़ी बेचने से पहले यह नंबर प्लेट उस वाहन पर लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ आमजन को नई सुविधा मिलेगी और नई गाड़ी खरीदने के बाद हाइ-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मौजूदा वाहनों के लिए कहा गया है कि पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन मार्क लगने के बाद वाहन निर्माता कंपनी की ओर से सप्लाई किए गए ऐसे नंबर प्लेट को कंपनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं।
थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क
एक रिपार्ट के मुताबिक वाहन निर्माता कंपनियां थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाएंगी। जिसमें गाड़ी में उपयोग किए जाने वाले फ्यूल के लिए कलर कोडिंग भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान के लिए फ्यूल की कलर कोडिंग स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। गाड़ी के शोरूम से बाहर निकलने से पहले अधिकृत डीलर्स इन्हें गाड़ी की विंड शील्ड पर लगाएंगे। थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क इस तरह से तैयार होगा कि एक बार निकाले जाने के बाद यह खराब हो जाएगा। ऐसे में यह गाड़ियों को चोरी होने से भी बचाएगा।
प्लेट की कीमत
स्टिकर में रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर-ब्रैंडेड परमानेन्ट नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की डिटेल होगी। खास बात यह कि हाई-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पांच साल की गारंटी के साथ आएगी। यही नहीं सूत्रों की मानें तो हाई-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कीमत गाड़ी की कीमत में ही शामिल होगी। एक खास नंबर के साथ ये रजिस्ट्रेशन प्लेट्स सरकार के वाहन डेटा से लिंक होंगे।
Created On :   6 Dec 2018 5:05 PM IST