अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कार पर भी लागू होगा ये नियम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने हमेशा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काफिले को पूरे लाव-लश्कर के साथ आते देखा होगा। आपने गौर किया होगा कि दोनों संवैधानिक मुखियाओं की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, लेकिन अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना नंबर वाली कार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत के परिवहन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को एक मेमो भेजा है जिसमें उनसे ये कहा गया है कि देश के संवैधानिक मुखियाओं की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर लग भी गया है, लेकिन राष्ट्रपति कोविंद की कार पर नंबर लगना बाकी है।
केंद्रीय पथ परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में कहा है कि Motor Vehicles Act, 1988, के प्रावधानों के मद्देनजर ये प्रार्थना की गयी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति भवन की सभी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन का निशान होना चाहिए।
Motor Vehicle Act की धारा 41 (b) में लिखा है कि ""दर्शाने हेतु, पंजीकरण प्राधिकरण गाड़ियों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-दर-समय केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित किये हुए ऐसे अक्षरों का एक समूह और उसके उपरांत ऐसे अक्षरों एवं आकृतियों वाला एक विशिष्ट निशान (इस धारा में पंजीकरण निशान से संबोधित) आवंटित करेगा, और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शैली में उसे उस मोटर गाड़ी पर दर्शाया एवं प्रदर्शित किया जाएगा।’"
इसका मतलब यह है कि सरकारी एवं संवैधानिक पदों के प्रमुखों को अपनी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करना होगा। पहले कई संवैधानिक अधिकारी अपनी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगाते थे, बल्कि सिर्फ भारत के राष्ट्र चिन्ह दर्शाते थे।
इसके बाद नागरिक कार्यवाई समूह Nyayabhoomi ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक केस दायर किया, जिसमें ये गुजारिश की गयी थी कि ऐसे गाड़ियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार से इन आरोपों पर जवाब मांगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक मेमो भेजा गया।
Created On :   8 Jan 2018 9:25 AM IST