एक अप्रैल से वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट होगा जरुरी, नहीं करा सकेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

PUC certificates will be required for vehicles from April 1- 2019
एक अप्रैल से वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट होगा जरुरी, नहीं करा सकेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
एक अप्रैल से वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट होगा जरुरी, नहीं करा सकेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगातार बढ़ते वाहन प्रदूषण और बीमा कंपनियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने PUC प्रमाणपत्र के ब्योरे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। नए साल में एक अप्रैल से बिना PUC सर्टिफिकेट के अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करा सकेंगे। इतना ही नहीं वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र समय पर बनवाना और रिन्यू करवाना जरूरी होगा। 

यहां बता दें कि दिल्ली सहित कई महानगरों में ट्रैफिक पुलिस PUC सर्टिफिकेट की जांच करती है। लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो बांकि छोटे शहरों में नियम कानून की हवा निकलती हुई दिखाई देती है। वाहन मालिक नियमों को तोड़ते हैं और कानून की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। वहीं कई शहरों में सिर्फ कुछ खास दिनों अभियान के तहत जांच कर औपचारिकता दिखा दी जाती है। लेकिन अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को छोड़कर सभी भी वाहनों के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी।

नियम
मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी तरह के वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है। लगातार बढ़ते वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए PUC को अनिवार्य करने को कहा था। मालूम हो कि नए वाहन के साथ एक वर्ष तक वैध PUC मिलता है। लेकिन इसके बाद हर छह महीने में नया सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। समस्या यह कि अधिकांश वाहन मालिक वैधता के बाद समय पर जांच कराना और सर्टिफिकेट लेना जरुरी नहीं समझते। ऐसे में कानून का पालन नहीं होता और अधिकांश वाहन सड़कों पर बेधड़क फर्राटे भरते हुए वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं।  

प्रक्रिया
PUC प्रमाणपत्र के ब्योरे सड़क मंत्रालय के वाहन और सारथी पोर्टलों पर एकीकृत किए जा रहे हैं। अधिकांश राज्यों ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रक्रियाओं को दुरुस्त और ऑनलाइन कर सेंट्रल पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। यहां लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य बचे हुए हैं, जानकारी के मुताबिक ये राज्य भी 31 मार्च तक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाएंगे। 

डिजिटल दस्तावेज
IT एक्ट के तहत सभी डिजिटल दस्तावेज और सर्टिफिकेट कागजी सर्टिफिकेट की तरह की मान्य और वैध हैं। ऐसे में यदि आप PUC सर्टिफिकेट साथ लेकर चले हैं तो आपको RC और DL की तरह PUC की कागजी दस्तावेज लेकर चलना जरुरी नहीं है। नियमानुसार कोई पुलिसकर्मी या RTO कागजी दस्तावेज के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। आपके द्वारा दिखाया जाने वाला डिजिटल दस्तावेज काफी होगा। इसके बावजूद कोई आपसे इन कागजात की मांग करता है तो आप अपने मोबाइल में वाहन और सारथी पोर्टल पर जाकर ब्योरा चेक कर उसे दिखा सकते हैं।

Created On :   24 Nov 2018 3:35 PM IST

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