100 करोड़ का जुर्माना ना भरने पर Volkswagen को NGT की फटकार

The rebuke of the NGT to Volkswagen, Imposed a fine of 100 crores
100 करोड़ का जुर्माना ना भरने पर Volkswagen को NGT की फटकार
100 करोड़ का जुर्माना ना भरने पर Volkswagen को NGT की फटकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की ऑटो क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Volkswagen को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अपने आदेश की अवहेलना करने के लिए एक बार फिर फटकार लगाई है। NGT ने कंपनी को शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए का जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराने का आदेश दिया है। NGT ने सख्ती दिखाते हुए क​हा है कि यदि यह रकम शुक्रवार तक Volkswagen कंपनी ने नहीं जमा कराई, तो कंपनी के एमडी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये जुर्माना Volkswagen की 3.27 लाख कारों को ध्यान में रखकर लगाया गया है जिसमें अवैध चीट डिवाइस मिला है।

एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया जबकि कोई रोक नहीं थी। हम आपको और समय नहीं देंगे।’’ पीठ ने Volkswagenको राशि जमा कराने के बाद एक हलफनामा जमा कराने के लिए भी कहा।

मामला
बता दें कि कार निर्माता कंपनी Volkswagen द्वारा अपने डीजल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन कम दिखाने के लिए हेर-फेर करने वाली डिवाइस लगाने का मामला सामने आया था। इस गड़बड़ी के कारण सड़कों पर चलती फॉक्सवैगन की गाड़ियों वातावरण प्रदूषण हुआ। जबकि प्रदूषण को रोकने के लिए कार निर्माता कंपनी को कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन इन नियमों का पालन कंपनी ने नहीं किया। मामला सामने आने के बाद NGT ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसने पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद NGT ने Volkswagen कंपनी पर 171 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

आंकड़ा
NGT द्वारा 28 दिसंबर 2018 को इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिसमें बताया गया है कि अनुमानत: Volkswagen की कारों ने साल 2016 में तकरीबन 48.678 टन एनओएक्स (नाइट्रस ऑक्साइड) का उत्सर्जन किया है। इस रिपोर्ट को ही आधार मानकर एनजीटी ने एक आंकड़ा तैयार किया है जिसके अनुसार इस अतिरि​क्त नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन से देश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और उसी के अनुसार कंपनी पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
 

Created On :   17 Jan 2019 3:47 PM IST

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