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बान की-मून ने अनुपम खेर से किया आत्मकथा पर हस्ताक्षर का आग्रह

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून ने अनुपम खेर से उनकी आत्मकथा पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। भारतीय अभिनेता इससे रोमांचित हुए। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह बान की-मून को ऑटोग्राफ (हस्ताक्षर) देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को अभी तक 20.3 हजार लोग देख चुके हैं।
My most cherished moment was when the 8th #SecretaryGeneral of @UN#BanKiMoon asked me to sign my autobiography for him. Him saying #Dhanyawad (Thank you in Hindi) at the end was the real clincher for me. #JaiHo. Great to be at the @asiainit gala. Thank you for inviting me. pic.twitter.com/AJlfS1QAZ3
— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 19, 2019
अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मेरा सबसे ज्यादा खुशी का पल, जब संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की-मून ने मुझसे मेरी आत्मकथा पर मुझे साइन करने के लिए कहा। अंत में उनका हिंदी में मुझे धन्यवाद कहना मेरे लिए काफी रोमांचित करने वाला था। एशियाइनिट गाला में आकर अच्छा लगा। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दिग्गज अभिनेता की किताब का शीर्षक है, लेसंस लाइफ टॉट मी, अननोइंग्ली।
--आईएएनएस
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।