Kangana Vs BMC: HC ने कहा- कंगना को नोटिस 8 तारीख को दिया और कार्रवाई अगले दिन कर दी; संजय राउत बताएंगे, किसे कहा था हरामखोर

Bombay HC hears Kangana Ranauts plea challenging BMC demolition
Kangana Vs BMC: HC ने कहा- कंगना को नोटिस 8 तारीख को दिया और कार्रवाई अगले दिन कर दी; संजय राउत बताएंगे, किसे कहा था हरामखोर
Kangana Vs BMC: HC ने कहा- कंगना को नोटिस 8 तारीख को दिया और कार्रवाई अगले दिन कर दी; संजय राउत बताएंगे, किसे कहा था हरामखोर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीविड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में BMC की तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिवसेना नेता संजय राहउत के उस बयान पर भी बहस हुई जिसमें उन्होंने हरामखोर कहा था। कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि संजय राउत ने इंटरव्यू में हरामखोर का मतलब नॉटी बताया था। इस पर जस्टिस एस कथावाला ने कहा, "हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नॉटी है तो फिर नॉटी का मतलब क्या है।" कोर्ट में राउत के बयान की फुटेज भी चलाई गई। राउत के वकील प्रदीप थोराट ने कहा कि संजय ने बयान में कंगना का नाम नहीं लिया था। थोराट इस संबंध में कल एक हलफनामा दायर करेंगे और बताएंगे की राउत ने हरामखोर लड़की किसे कहा था।

जस्टिस एस कथावाला और जस्टिस रियाज चागला ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस कथावाला ने इस बात पर ध्यान दिया कि एक केस में 4 सितम्बर को तोड़फोड़ करने का नोटिस दिया गया था और 8 सितम्बर को कार्रवाई हुई। दूसरे में 5 सितम्बर को नोटिस दिया गया और 14 सितम्बर को कार्रवाई हुई। वहीं कंगना के केस में 8 सितम्बर को नोटिस दिया गया और 9 सितम्बर को उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। हाईकोर्ट की ये सुनवाई करीब साढ़े पांच घंटे चली। मंगलवार दोपहर 3 बजे से एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले 22, 24 और 25 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी।

BMC ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की
बीएमसी ने कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले 9 सितंबर को बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। BMC पर महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। इस तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और BMC से दो करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा है।

क्या है पूरा मामला?
कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बीच शुरू हुआ ट्वीट वॉर अब ओछी राजनीति तक पहुंच गया है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें बॉलिवुड के ड्रग लिंक के बारे में काफी कुछ पता है। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया से ज्यादा शहर की पुलिस से डर लगता है। इसके जवाब में संजय राउत ने "सामना" में लिखा था, मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने कहा था, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुंबई न आएं। 

संजय  राउत की खुली धमकी
इसके बाद कगंना ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस न आने के लिए कहा है। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। आखिर मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) जैसा क्यों महसूस कर रही है?" कंगना ने एक और ट्वीट कर कहा था, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले।" इस विवाद के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना को हरामकोर लड़की तक कह दिया था। विवाद के चलते केंद्र ने कंगना को Y सिक्योरिटी भी दी है।

Created On :   28 Sep 2020 2:08 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story