- शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 249 अंकों की उछाल के साथ खुला
- दिल्ली विधानसभा बजट सत्र आज से होगा शुरू, अनिल बैजल के अभिभाषण से होगी शुरुआत
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राहुल का ट्वीट-'आप इतिहास बनाने में सक्षम, कोई आपको रोकने ना पाए'
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नारी शक्ति को किया सलाम
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं
अनुपम खेर, जोया अख्तर समेत 842 लोग बने नई ऑस्कर अकेडमी के मेंबर

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड ने अपने नए सदस्य की लिस्ट घोषित की है। 842 कलाकारों की इस लिस्ट में फिल्म निर्माता जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रितेश बत्रा और इनके साथ दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल हैं। इन सभी को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स और साइंसेज के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है।
Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.
— The Academy (@TheAcademy) July 1, 2019
Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD
ऑस्कर के आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी है। ऑस्कर के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, आमंत्रितगण थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में अपने योगदान से अपनी पहचान बनाई है। ऑस्कर के साल 2019 के इस वर्ग में 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी, 29 प्रतिशत अश्वेत होंगे जो 59 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे केवल वे ही 2019 में अकादमी के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे।
#WeAreTheAcademyhttps://t.co/SwOdGFxOLb
— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 1, 2019
फिर क्या था सभी ने हैशटैग वी आर द एकेडमी लिखकर ट्वीट किया और आमंत्रण स्वीकार किया। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'देव डी' के निर्देशक अनुराग कश्यप ने इस आमंत्रण को स्वीकारते हुए ट्वीट किया "हैशटैग वी आर द एकेडमी।"
वहीं अभिनेत्री पंजाबी को भी आमंत्रण भेजा गया है। वे भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री हैं और 'ए माइटी हार्ट' और 'बेंड इट लाइक बेकहम' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकीं हैं। इसके साथ ही इसमें निशा गनतरा भी शामिल हैं जो भारतीय मूल की एक कनाडाई अभिनेत्री है साथ ही फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखिका हैं।
उन्होंने ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए लिखा कि "अकादमी का हिस्सा बनना वाकई में सम्मान की बात है! आपका धन्यवाद।" ऑस्कर अकेडमी का मेंबर बनने के बाद इन 842 लोगों को लोग बधाई संदेश भी भेज रहे हैं।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।