फिल्म गुड न्यूज के लिए बेड न्यूज, कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई पीआईएल

PIL Filed Against Film good news In karnataka High Court
फिल्म गुड न्यूज के लिए बेड न्यूज, कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई पीआईएल
फिल्म गुड न्यूज के लिए बेड न्यूज, कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई पीआईएल

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। अक्षय कुमार की नई फिल्म गुड न्यूज अपनी रिलीज को लेकर विवादों में घिर गई है। फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि बत्रा उपनाम के दो दंपति एक निजी क्लिनिक को बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ सहायता के लिए चुनते हैं। हालांकि, क्लिनिक गलती से शुक्राणुओं को बदल देता है, जिससे उलझन पैदा हो जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, मैसूरु स्थित एक एनजीओ ने फिल्म के विषय पर आपत्ति जताई है। यस ट्रस्ट नामक एक एनजीओ के अध्यक्ष मीर समीम रजा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का विषय उलझन पैदा करता है क्योंकि इसे देखने के बाद दर्शकों को इस बात पर यकीन हो सकता है कि इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) केंद्र अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे उनके व्यापार पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

Created On :   28 Dec 2019 9:29 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story