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ड्रग्स कनेक्शन: बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती और शोविक की जमानत याचिका पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। रिया 22 दिनों से जेल में हैं। रिया अब तक कई बार जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई।
वहीं एनसीबी नहीं चाहती कि रिया और शोविक जेल से बाहर आएं। रिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, एनसीबी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो सुशांत मामले की जांच करेगा, यदि दिवंगत अभिनेता की मौत और अप्राकृतिक मृत्यु की आसपास की परिस्थितियों पर कोई नया मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन यह (निर्देश) एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज (ड्रग्स) मामलों से संबंधित नहीं है।
एनसीबी ने अपने पहले के रुख को दोहराया कि, रिया ड्रग सिंडिकेट की एक सक्रिय सदस्य हैं जो हाई सोसाइटी की हस्तियों और ड्रग सप्लायर्स से जुड़ा है। इसके अलावा ड्रग्स की खरीद और वित्तपोषण में भी वह शामिल रहीं जो एनसीबी द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान में पता चला था।
एनसीबी ने अपने हलफनामे में रिया की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा, वर्तमान याचिकाकर्ता (रिया) ड्रग्स की आपूर्ति श्रृंखला की एक प्रमुख सदस्य हैं और प्रमुख रूप से वह सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स खरीद के लिए व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन भी करती थीं।
रिया और शोविक उन 20 लोगों में से हैं, जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। दोनों रिया-शोविक फिलहाल 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।वकील सतीश मनेशिंदे के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में रिया ने तर्क दिया है कि, इस मामले की जांच के लिए एनसीबी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। एनसीबी ने 9 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।