युवा बैठे बेरोजगार, सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिर से रोजगार

युवा बैठे बेरोजगार, सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिर से रोजगार
शिक्षक संगठनों का आंदोलन भी रहा बेअसर

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिले में बड़ी संख्या में पदवीधर शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं, जिससे उनके सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हुआ है। वहीं, दूसरी ओर जिला परिषद की शालाओं में (प्राथमिक) पढ़ाने सेवानिवृत्त शिक्षकों को ठेके पर अस्थायी नियुक्त करने का निर्णय ले लिया है और प्रक्रिया शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की इस योजना का विविध शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग ने पवित्र पोर्टल ने नियमित शिक्षक भर्ती से शिक्षक उपलब्ध होने तक जिले में 380 शिक्षकों के रिक्त पद अस्थायी रूप से ठेका पद्धति से मानधन पर भरने का निर्णय लिया है। इसमें 70 पद मेलघाट के शामिल हैं। इसके लिए इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों से 14 अगस्त तक आवेदन करने का आह्वान किया गया है।

जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को सरकार व जिला परिषद के नियम व शर्तों मंे रहकर व ठेका पर नियुक्त करने से नियमित सेवा में या अन्य कोई मांग वे नहीं कर सकेंगे। इस तरह का गारंटी पत्र प्रत्यक्ष नियुक्ति के समय देना होगा। शालाओं में रिक्त शिक्षकों के पद के जरूरत को ध्यान में रखकर उसी तरह आवश्यक पद पर नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में कहीं पर भी सेवा करना जरूरी रहेगा तथा जिले के मेलघाट क्षेत्र के धारणी व चिखलदरा में सेवा देने के लिए इच्छुक शिक्षकों ने आवेदन में इस तरह का उल्लेख करने पर संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस प्रकार रहेंगे नियम व शर्तें : आवेदनकर्ता शिक्षक निकाय संस्था की शाला अथवा निजी शिक्षण संस्था की अनुदानित शाला का सेवानिवृत्त शिक्षक रहना जरूरी है। नियुक्ति के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति ठेके पद्धति पर होगी। शिक्षकों को सिर्फ 20 हजार रुपए मानधन दिया जाएगा। शिक्षक का शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) के साथ करारनामा करना होगा। शिक्षक को करार के अनुसार काम करना पड़ेगा।

यहां स्वीकारे जाएंगे आवेदन : आवेदनकर्ता सेवानिवृत्त शिक्षकोंं को गटशिक्षाधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय में आवक-जावक शाखा में 14 अगस्त 2023 तक कार्यालयीन समय में प्रत्यक्ष पेश करने होंगे। उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना कारण आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास आरक्षित रहेगा। -अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिप

Created On :   11 Aug 2023 12:53 PM IST

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