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औरंगाबाद खंडपीठ: 3,500 करोड़ का घोटाला मामले में इडी - केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया नोटिस

- ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मामला
- इडी - केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया नोटिस
Chhatrapati Sambhaji Nagar News. ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों के साथ ठगी के प्रकरण में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में 11 निवेशकों ने याचिका दायर की है। प्राथमिक सुनवाई में न्यायमूर्ति मनिष पितले व न्यायमूर्ति वाई.जी. खोब्रागडे की पीठ ने इडी, केंद्र व राज्य सरकार संग प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं में छोटे व्यापारी, किसान और निवृत्त कर्मचारी शामिल है। इन्होंने ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में फिक्स डिपॉज़िट के रूप में निवेश किया था। सासाइटी ने 13-18 प्रतिशत ब्याज दर का झांसा देकर देश के लगभग 6 लाख लोगों को निवेश करने आकर्षित किया। लेकिन अब लगभग 3,500 करोड़ रुपए का घाेटाला होने का उजागर हुआ। इसमें चौकसी व संपत्ती जब्ती प्रकरण में माजलगांव, बीड़, जिंतूर में अपराध दर्ज हुए है। इस कारण कई निवेशकों के पैसे अटकने से उनको काफी वित्तीय दिक्कतों को परेशानी हो रही है। सोसाइटी ने संविधान की धारा 21 के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सख्त वसुली संचानालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कानून के तहत सोसाइटी की 1433.48 करोड़ की संपत्ती जब्त की है। एमपीआईडी एक्ट के तहत परभणी के जिलाधिकारी ने सोसाइटी की संपत्ती जब्त करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय निबंधक ने लिक्विडेटर दावों की जांच कर सोसाइटी की चल और अचल संपत्ति बेचकर आयी राशि निवेशकों को तत्काल वितरित करें। ईडी और एमपीआईडी कानून के तहत जब्त की सभी संपत्ती लिक्विडेटर को हस्तांतरित करने के निर्देश दे। केंद्र व राज्य सरकार संयुक्ता से मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। केंद्रीय जांच तंत्र से तेज व निष्पक्ष जांच करें। निवेशकों को उनके हक के पैसे ब्याज सहित तीन महीने में लौटाने का आदेश देने की विनती याचिका में की है।प्राथमिक सुनवाई में खंडपीठ ने प्रतिवादियों को पक्ष रखने नोटिस जारी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. युवराज बारहाते, एड. रंजीता बारहाते (देशमुख) कामकाज देख रहे है।
Created On :   23 July 2025 8:44 PM IST