Bhopal News: अब मास्टर प्लान में बदलाव राज्य शासन की अनुमति से हो सकेगा

अब मास्टर प्लान में बदलाव राज्य शासन की अनुमति से हो सकेगा

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के शहरों के मास्टर प्लान में अब बदलाव राज्य शासन की सहमति मिलने पर हो सकेगा। इसके लिये नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 में संशोधन किया है तथा यह नया संशोधन आगामी 2 अक्टूबर 2026 के बाद लागू हो जायेगा। नये संशोधन में कहा गया है कि अंतिम नगर विकास योजना (मास्टर प्लान) के कार्यान्वयन के दौरान, यदि लोकहित में अथवा स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उपांतरण का किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसा उपांतरण राज्य शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि यह नया संशोधन हाल ही में जारी किये गये भोपाल के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को जारी करने के बाद लाया गया है।

Created On :   30 Sept 2026 12:08 AM IST

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