Chhindwara News: जिला न्यायालय ने जल संसाधन विभाग की चल संपत्ति कुर्क की

जिला न्यायालय ने जल संसाधन विभाग की चल संपत्ति कुर्क की
  • न्यायालय के आदेश के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई
  • जिला न्यायालय के फैसले को लेकर विभाग की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है।

Chhindwara News: किसानों के पक्ष में फैसले के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला न्यायालय ने जल संसाधन विभाग के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को कुर्की वारंट लेकर पहुंचे न्यायालय के कर्मचारियों ने जल संसाधन विभाग के परासिया रोड स्थित कार्यपालन यंत्री कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क की।

दफ्तर के कुर्सी, टेबल, पंखे, कूलर, वाटर कूलर और कंप्यूटर सिस्टम कुर्क किए गए। हालांकि कुर्की की कार्रवाई के बाद चल संपत्ति की जब्ती नहीं की गई है। चल संपत्ति वादी की जगह तुरंत ही प्रतिवादी यानी जल संसाधन विभाग को सुपुर्द की है।

सिंचित जमीन, असिंचित का दिया मुआवजा

पूरा मामला मोहखेड़ ब्लॉक के आंजनी गोरखपुर जलाशय के निर्माण के दौरान का है। यहां करीब 10 किसानों ने मुआवजा कम मिलने पर न्यायालय की शरण ले रखी है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन सिंचित है, जबकि उन्हें असिंचित का मुआवजा दिया गया है। न्यायालय ने किसानों के दावों को सही पाते हुए उनके पक्ष में निर्णय दिया है।

डब्ल्यूआरडी में दूसरी बार हुई कुर्की की कार्रवाई

जल संसाधन विभाग के दफ्तर में कुर्की की यह दूसरी कार्रवाई है। कोर्ट ने इससे पहले आंजनी गोरखपुर जलाशय से प्रभावित किसान धनराज पवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने विभाग की चल संपत्ति कुर्क कर दी थी। जबकि मंगलवार को वादी बिहारी पवार, कमला पवार और सहसराम पवार के प्रकरण में कुर्की की कार्रवाई की गई है।

आंजनी गोरखपुर जलाशय से 1 हजार हेक्टेयर में सिंचाई

जल संसाधन विभाग के आंजनी गोरखपुर जलाशय निर्माण के लिए करीब 7 साल पहले भू-अर्जन की कार्रवाई की गई थी। लगभग 100 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई थी। चार साल पहले डेम के निर्माण के साथ करीब 1 हजार हेक्टेयर में सिंचाई भी शुरू हो गई है। कोर्ट में चल रहे 10 से ज्यादा प्रकरणों में विभाग को 3 से 5 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना है।

विभाग ने हाईकोर्ट में कर रखी है अपील

जिला न्यायालय के फैसले को लेकर विभाग की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है। कुर्की को लेकर भी हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग अपील की गई है। एक प्रकरण में हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई तक आगे कार्रवाई नहीं करने कहा है।

कुमकुम कौरव पटेल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग

Created On :   20 Aug 2025 1:40 PM IST

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