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जबलपुर: बिना अनुमति बोर खनन करने पर दर्ज हुई पहली एफआईआर
- बरेला में निजी जमीन पर करा रहे थे बोरिंग, कलेक्टर ने 10 अप्रैल को लगाया था प्रतिबंध
- निजी जमीन पर बिना अनुमति के ही शुक्रवार को बोरिंग कराई जा रही थी।
- पुलिस ने मौके पर पहुँचकर कार्य रुकवाया और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। 10 अप्रैल को कलेक्टर ने जिले में बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया था। आदेश के तहत निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति के यदि कहीं भी बोर खनन किया जाता है तो कराने वालों के साथ ही बोर करने वालों पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जिले का पहला मामला बरेला में दर्ज कराया गया है। यहाँ निजी जमीन पर बिना अनुमति के ही शुक्रवार को बोरिंग कराई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर कार्य रुकवाया और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है।
तहसीलदार जबलपुर ग्रामीण वीर बहादुर सिंह ने बताया कि बिना अनुमति अवैध बोर खनन पर भूमि स्वामी दुष्यंत भसीन पिता प्रमोद भसीन तथा बोर संचालक एसबी बोर कम्पनी के विरुद्ध बरेला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
भूमि स्वामी सालीवाड़ा पहनं 76, रानिम खम्हरिया में अपनी निजी भूमि पर खसरा नंबर 191-2-1-2 भूमि पर अवैध बोर कराना प्रारंभ किया गया था। आईटीसी की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश पेयजल परिअधिनियम 1986 की धारा 3, 4 के उल्लंघन पर धारा 9 के अनुसार जाँच कर भूमि स्वामी तथा बोर संचालक एसबी बोर कम्पनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
पुलिस को दिए थे आदेश
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश में साफ उल्लेख किया था कि प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि ऐसी बोरिंग मशीनें जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेंगी अथवा नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करेंगी उन मशीनों को जब्त कर पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे।
उल्लंघन पर 2 साल तक की सजा
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी के अनुसार अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजना अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
Created On :   27 April 2024 6:33 PM IST