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Jabalpur News: वीएफजे के पूर्व सीजीएम संजीव भोला 15 दिन में दिल्ली जाकर पदभार संभालें

- हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का पूर्व अंतरिम आदेश किया निरस्त
- स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के लिए दुर्भावना का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।
Jabalpur News: मप्र हाई कोर्ट ने व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर के सीजीएम संजीव कुमार भोला के आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, नई दिल्ली किए गए स्थानांतरण के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर द्वारा पारित पूर्व अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ उन्हें 15 दिन के भीतर नई दिल्ली जाकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस डीके पालीवाल की युगलपीठ ने कैट को निर्देश दिए कि भोला के प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करके अंतिम आदेश पारित करें।
दरअसल, व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर में सीजीएम संजीव कुमार भोला को 21 मई, 2025 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थानांतरित किया था। उन्होंने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। कैट ने स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए उन्हें पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया था। इससे फैक्ट्री के कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा था। प्रवीण कुमार पहले ही सीजीएम का कार्यभार ग्रहण कर चुके थे।
कोर्ट ने कहा कि जब तक कैट मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, उनके परिवार को जबलपुर में मिल रही सुविधाओं के साथ बने रहेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संजीव कुमार के द्वारा कैट में दायर की गई याचिका को उनके विरुद्ध न माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उनका वैधानिक अधिकार था।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को निर्देश दिया गया कि वह 60 दिन में संजीव कुमार भोला के आवेदन पर विचार कर निर्णय ले। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के लिए दुर्भावना का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।
Created On :   21 Jun 2025 6:26 PM IST