Jabalpur News: दूसरे की दीवार पर जबरन लगाया अवैध होर्डिंग आपत्ति की तो फ्लेक्स हटाया, स्ट्रक्चर छोड़ दिया

दूसरे की दीवार पर जबरन लगाया अवैध होर्डिंग आपत्ति की तो फ्लेक्स हटाया, स्ट्रक्चर छोड़ दिया
  • आनंद टॉकीज के सामने स्थित मार्केट का मामला, महिला चिकित्सक को कर रहे परेशान
  • नियमों के अनुसार नगर निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते।
  • नगर निगम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति होर्डिंग नहीं लगा सकता।

Jabalpur News: शहर में दबंग दुकान मालिक और किराएदार किस तरीके से अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, इसका उदाहरण चौथा पुल रोड पर आनंद टॉकीज के सामने स्थित मार्केट में देखा जा सकता है। यहां पर एक महिला चिकित्सक की बिल्डिंग की दीवार पर पड़ोसी दुकान मालिक और किराएदार ने जबरन अवैध होर्डिंग लगा दिया। जब आपत्ति की गई तो फ्लेक्स तो हटा दिया, लेकिन होर्डिंग का स्ट्रक्चर दीवार पर ही छोड़ दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चौथा पुल रोड पर आनंद टॉकीज के सामने डॉ. नेहा गुप्ता के मार्केट के बाजू में जितेन्द्र चतुर्वेदी की दुकान है। इस दुकान को अशोक दासानी को किराए पर दिया गया है। लगभग दो वर्ष पूर्व दुकान मालिक और किराएदार ने डॉ. नेहा गुप्ता की दीवार पर जबरन अवैध होर्डिंग लगा दिया।

उन्हें जब दीवार पर एसी का आउटलेट और रोशनी के लिए विंडो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने दुकान मालिक और किराएदार से होर्डिंग हटाने के लिए कहा। लंबी जद्दोजहद के बाद पड़ोसी दुकान मालिक और किराएदार ने होर्डिंग से फ्लेक्स तो हटा लिया, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर दीवार पर ही लगा है।

नियम तोड़ा, नगर निगम को टैक्स भी नहीं दिया

नियमों के अनुसार नगर निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। विधिवत अनुमति लेकर होर्डिंग लगाने पर नगर निगम को टैक्स भी अदा करना होता है। आनंद टॉकीज के सामने दुकान मालिक और किराएदार ने नगर निगम से बिना अनुमति लिए दूसरे की दीवार पर 400 वर्गफीट का होर्डिंग लगा दिया। इसके बाद दो साल से नगर निगम को टैक्स भी नहीं दिया।

बंद हो गई बिल्डिंग की प्राकृतिक रोशनी

डॉ. नेहा गुप्ता की बिल्डिंग की दीवार पर 40 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा यानी 400 वर्गफीट का होर्डिंग लगा दिए जाने से उनकी बिल्डिंग की प्राकृतिक रोशनी बंद हो गई है। इससे दिन भर उनकी बिल्डिंग में अंधेरा छाया रहता है। इसके बाद भी बिल्डिंग की दीवार से होर्डिंग नहीं हटाया जा रहा है।

नगर निगम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति होर्डिंग नहीं लगा सकता। किसी दूसरे की दीवार पर होर्डिंग लगाना पूरी तरह से अवैध है। अवैध स्ट्रक्चर को जल्द ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

-विद्यानंद बाजपेयी, अपर आयुक्त नगर निगम

Created On :   5 Jun 2025 6:45 PM IST

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