Jabalpur News: इंडस्ट्रियल एरिया में संपत्तिकर के नोटिस जारी करना असंगत

  • चैम्बर ने निगमायुक्त को भेजा पत्र, कहा- तय किया गया था नोटिस की ली जाएगी सहमति
  • औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग स्वामी नहीं बल्कि अधिभोगी हैं

Jabalpur News: औद्योगिक क्षेत्र रिछाई और अधारताल के उद्यमियों को संपत्तिकर के दिए गए नोटिस को महाकौशल चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री ने असंगत बताया है। चैंबर का कहना है कि शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों से निगम के संपत्तिकर काे लेकर नगर निगम द्वारा चैंबर के बताए 6 बिंदुओं पर भोपाल मुख्यालय से 2 मई 2023 को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया था।

तत्कालीन निगमायुक्त, महाकौशल चैंबर, विधायक अशोक रोहाणी और जिलाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से तय किया गया था कि भोपाल से जवाब मिलने के बाद ही उद्यमियों को नोटिस दिए जाएंगे, लेकिन जब इस पत्र का भोपाल से जवाब नहीं आया जो फिर उद्यमियों को नोटिस देना न्याय संगत नहीं है।

चैंबर के अध्यक्ष रवि गुप्ता ने बताया कि उस वक्त चर्चा के बाद तत्कालीन आयुक्त नगर निगम द्वारा मई 2023 में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन से शासकीय औद्योगिक क्षेत्र जो कि राज्य शासन के स्वत्व में निहित है एवं धारा 136(2) के तहत इस सम्पत्ति पर उद्ग्रहणीय नहीं है।

इसलिए इनसे धारा 132(4) सामान्य जल कर एवं (5) सामान्य स्वच्छता उपकर के तहत किस रीति से एवं किस सीमा तक करों की गणना अनुसार देयक प्रस्तुत किए जाने हेतु मार्गदर्शन मांगा गया था। चैंबर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर नाग्देव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज जैन गढ़ावाल, अखिल मिश्र, हेमराज अग्रवाल, गुलशन माखीजा, प्रभात जैन, राजेश चण्डोक, अनिल जैन पाली व समीर पाल ने इस मामले के जल्द निराकरण की अपील की है।

नियमानुसार नहीं दिए जा सकते नोटिस

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग स्वामी नहीं बल्कि अधिभोगी हैं तथा नगर निगम की धारा 142(2) के तहत अधिभोगी से किसी भी प्रकार का कर उस रीति में तथा उस सीमा तक वसूल किया जा सकेगा जैसा कि इस अधिनियम में उपबंधित है। इसलिए इस प्रक्रिया से परे उद्योगों को संपत्तिकर के नोटिस देना असंगत है, उन्हें निरस्त किया जाए।

Created On :   11 Jun 2025 12:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story