दुर्घटना में पैर भी कट गया, उसके बाद भी एसबीआई जनरल नहीं दे रही क्लेम

दुर्घटना में पैर भी कट गया, उसके बाद भी एसबीआई जनरल नहीं दे रही क्लेम
आरोप: सारे दस्तावेज देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

बीमा कराना जितना आसान है उतना ही क्लेम लेना कठिन है। बीमित दुर्घटना में विकलांग ही क्यों न हो जाए उसके बाद भी बीमा कंपनी इलाज का भुगतान नहीं करती है। शिकायत करने पर उनकी सुनवाई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं करते हैं। ऐसी ही शिकायत में सिंगरौली बैढ़न वार्ड नंबर 42 बिलौजी निवासी विकास श्रीवास्तव ने बताया कि उनका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है। पॉलिसी क्रमांक 1221074 का प्रीमियम भी उनके द्वारा जमा किया गया था और एजेंट व कंपनी के अधिकारियों ने कहा था कि हमारी कंपनी इलाज का पूरा भुगतान देती है। 24 सितम्बर 2022 को ट्रक की टक्कर से वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके पैर व हाथ में गंभीर चोटें आने के कारण सिंगरौली से बनारस के निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। वहाँ पर इलाज के दौरान उनका बायाँ पैर कट गया और बाएँ हाथ का ऑपरेशन करना पड़ा था। बीमा कंपनी के द्वारा उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं की गई और जब एजेंट के माध्यम से बीमा कंपनी में संपर्क किया गया तो बीमा अधिकारियों के कहने पर सारे बिल व रिपोर्ट तथा फोटो कंपनी में सबमिट की गई थी और उनके द्वारा जल्द ही राशि देने का वादा किया गया था पर महीनों बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। क्लेम पाने के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया गया तो जिम्मेदारों ने भुगतान देने से इनकार कर दिया। वहीं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि पीआर अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर जानकारी देने से इनकार कर दिया।

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स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर के मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं।

Created On :   5 July 2023 8:42 AM GMT

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