- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की...
अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाओं की याचिका पर डीआटी के रजिस्ट्रार से मांगा जवाब
- अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा
- याचिका पर डीआटी के रजिस्ट्रार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सभी अदालतों में वादियों और वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए दायर याचिका में राज्य के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को राज्य भर के सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट में पहले से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुविधाओं की सुनवाई की सुविधा है और जिला अदालतों के लिए पहल की जा रही है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता समीर को याचिका में जिला अदालतों में सुविधाओं तक सीमित रखने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि हमने आप से याचिका को जिला अदालत तक सीमित रखने के लिए कहा था। जहां तक हाईकोर्ट के मुद्दों का संबंध है, तो वह पहले ही की गई है। जिला अदालत के लिए काम चल रहा है।
खंडपीठ ने डिआटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है।
अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड पर यह बताने का निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
खंडपीठ ने कहा कि जिला अदालतें प्रयास कर रही हैं, न्यायिक आदेश पारित किए गए हैं। जब सभी प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं तो हमें न्यायिक पक्ष में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के संदर्भ में याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि केवल न्यायमूर्ति जीएस पटेल की अदालत ही ऑनलाइन सुनवाई करती है।
याचिका में रेखांकित किया गया कि कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र और गोवा में अदालतों और न्यायाधिकरणों में सभी कार्यवाही सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजित की गईं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह बेहद सुविधाजनक और सस्ता तरीका है। इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।
Created On :   12 July 2023 8:28 PM IST