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विधानसभा में घोषणा: बावनकुले ने कहा - खेती के लिए मिट्टी-मुरूम पर रॉयल्टी खत्म, किसानों को रोकने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Mumbai News. राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खेती से जुड़े कार्यों के लिए मिट्टी और मुरूम (लघु खनिज) पर लगने वाली रॉयल्टी पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब किसान अपने खेत के कुआं, गौशाला या अन्य निर्माण के लिए आवश्यक मिट्टी और मुरूम बिना किसी रॉयल्टी के निकाल सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में शासनादेश (जीआर) भी जारी कर दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि यदि पुलिस या राजस्व अधिकारी किसानों के ट्रैक्टर, ट्रक या बैलगाड़ी को केवल निजी कृषि उपयोग के लिए मिट्टी या मुरूम ले जाने पर रोकता है या कार्रवाई करता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
15 दिन में देनी होगी अनुमति
नई व्यवस्था के तहत किसान को केवल स्थानीय तलाठी के पास एक साधारण आवेदन देना होगा। संबंधित मंडल अधिकारी को 15 दिनों के भीतर अनुमति देना अनिवार्य होगा। यदि मिट्टी या गाद जल संसाधन अथवा मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के तालाब, नाले या अन्य जल स्रोतों से निकाली जानी है, तो संबंधित विभाग की अनापत्ति (एनओसी) लेना आवश्यक होगा। राजस्व विभाग के नालों के मामले में तहसीलदार की अनुमति लेनी होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसलिए किसानों को खेतों की समतलीकरण, वर्षा के दौरान बनने वाले कीचड़ और गड्ढों को भरने, कुआं खोदने, पशुओं के गौशाला निर्माण की मरम्मत जैसे कार्यों के लिए अब बिना रॉयल्टी मिट्टी और मुरूम का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। जलाशयों, खेत तालाबों, गांव के तालाबों, नालों और अपने खेतों से भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिट्टी निकाली जा सकेगी।
केवल निजी कृषि उपयोग के लिए मिलेगी छूट
राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल किसानों के व्यक्तिगत और कृषि उपयोग के लिए है। यदि मिट्टी या मुरूम का व्यावसायिक उपयोग या बिक्री की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री द्वारा फैसला लिए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं ने सदन में ही उनका आभार जताया।
Created On :   2 July 2026 10:13 PM IST
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