विधानसभा: वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध एलईडी होर्डिंग का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध एलईडी होर्डिंग का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
  • वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाए गए एलईडी होर्डिंग्स और विज्ञापन का मुद्दा
  • शिवसेना (उद्धव) विधायक वरुण सरदेसाई ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया
  • बिना अनुमति और नियमों का उल्लंघन कर एलईडी होर्डिंग्स लगाए गए हैं

Mumbai News. विधानसभा के मानसून सत्र में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाए गए एलईडी होर्डिंग्स और विज्ञापन का मुद्दा गुरुवार को जोरदार तरीके से उठा। शिवसेना (उद्धव) विधायक वरुण सरदेसाई ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मुंबई के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बिना अनुमति और नियमों का उल्लंघन कर एलईडी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिस पर नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मिसाल ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने के लिए बीएमसी की अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा मुंबई ट्रैफिक पुलिस तथा नागरिक उड्डयन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सी-लिंक से वाकोला तक लगभग 7 किलोमीटर के हिस्से में विभिन्न प्राधिकरणों के कुल 171 विज्ञापन फलक मौजूद हैं। इनमें एमएसआरडीसी, एमएसआरटीसी और एमएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र वाले होर्डिंग्स भी शामिल हैं।

171 में से कुछ होर्डिंग्स पर कार्रवाई

मंत्री मिसाल ने बताया कि वर्ष 2022 में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रखरखाव बीएमसी को सौंपा गया था, हालांकि विज्ञापन अधिकार अभी भी संबंधित प्राधिकरणों के पास हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2 जून 2025 को बीएमसी को पत्र लिखकर कुछ बड़े एलईडी डिस्प्ले बोर्डों पर आपत्ति जताई थी। जांच में पाया गया कि कुछ एलईडी स्क्रीन अत्यधिक प्रकाश और एनीमेशन के कारण वाहन चालकों का ध्यान भटका रही थीं। इसके बाद संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए और 19 जून 2025 से संबंधित एलईडी विज्ञापन बंद करा दिए गए।

Created On :   2 July 2026 10:26 PM IST

Tags

Next Story