बॉम्बे हाईकोर्ट: समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रखा बरकरार

समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रखा बरकरार
  • मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी तक होगी
  • कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ के रिश्वतखोरी मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ के रिश्वतखोरी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 10 जनवरी तक बढ़ा दिया। अदालत ने इस साल मई में वानखेड़े को अंतरिम सुरक्षा दी थी और समय-समय पर यह जारी रखा।

न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक और न्यायमूर्ति नितिन आर. बोरकर की खंडपीठ को मंगलवार को सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 10 और 11 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की ओर से पेश होंगे, जिसके समय की मांग की। खंडपीठ ने वानखेडे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार रखते हुए मामले में सुनवाई स्थगित कर दी।

वानखेड़े और अन्य ने कथित तौर पर 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप है। सीबीआई ने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। वानखेड़े ने सीबीआई के दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई है।

Created On :   28 Nov 2023 9:09 PM IST

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