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बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले को सुलझाने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश
- चीनी कारखाना क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक और यौन शोषण के मामला
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले को सुलझाने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीनी कारखाना क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक और यौन शोषण का मामले को सुलझाने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिका में जवाबदेह के रूप में चीनी फैक्ट्री फेडरेशन (सहकारी और निजी दोनों) और गोपीनाथ मुंडे महामंडल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
में मजदूरों की समस्या से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों को शामिल कर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चीनी कारखाना के प्रवासी मजदूरों को कारखाना कर्मचारी मान लिया है। अब प्रवासी मजदूरों को कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ एस.डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई और वकील प्रज्ञा तालेकर की ओर से दाखिल सुमोटो याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में एक समय सीमा में चीनी कारखाना क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक और यौन शोषण का मामले को सुलझाना होगा। अदालत ने यह निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न, चिकित्सा सुविधाओं, बीमा, शिक्षा और सुरक्षा आदि के संदर्भ में प्रस्तावित नीतियां प्रत्येक पर लागू होगी।
पिछले दिनों खंडपीठ में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर स्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों की समस्या से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों को शामिल कर एक कमेटी बनाई जाए, जो प्रवासी मजदूरों की हर समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करे। महाराष्ट्र के चीनी कारखाना क्षेत्र में 8 से 9 लाख प्रवासी श्रमिक काम करने के लिए आते हैं। माननीय न्यायालय ने श्रमिकों के शोषण को स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि आगामी सीजन में गन्ना क्षेत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। गन्ना खेतों में श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम कानून और उनके लिए उठाए जा रहे कदम पर अमल किया जाएगा।
Created On :   12 July 2023 5:15 PM IST