बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश
  • सीबीआई के दफ्तर में होंगे पेश
  • 22 मई तक वानखेडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का है आदेश
  • समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे के खिलाफ 22 मई तक कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने वानखेड़े को सीबीआई की जांच में सहयोग करने को कहा है। वानखेड़े शनिवार को सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। वानखेडे पर अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने वानखेडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति आसिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को अधिकारी समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चेंट की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की दर्ज एफआईआर को रद्द् करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े के हलफनामे को रिकॉर्ड करने के बाद आदेश पारित किया कि सीबीआई 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। वह 20 मई को सुबह 11:00 बजे मुंबई के बीकेसी स्थित सीबीआई के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे।

एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई

सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने दलील दी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 की धारा 17ए के तहत सरकार से प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति लेने में वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। वहीं, वानखेडे के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले के उजागर होने के चार महीने के अंदर किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है। वानखेडे पर एफआईआर दर्ज करने में एजेंसियों को दो साल लग गए। आईआरएस अधिकारी वानखेडे के खिलाफ साजिश के तरह सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस साजिश में एनसीबी के बड़े अधिकारी शामिल हैं।

क्या है मामला

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को मुंबई में कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन सप्ताह के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, क्योंकि एंटी-ड्रग एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी। सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर वानखेड़े समेत चार अन्य के खिलाफ रिश्वत मांगने के लिए आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया।

Created On :   19 May 2023 9:28 PM IST

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