बॉम्बे हाईकोर्ट: तीसरी बेगम मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

तीसरी बेगम मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
  • 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई
  • फिल्म निर्माता के.सी.बोकाडिया ने फिल्म से ‘जय श्री राम’ के उद्घोष को निकालने से किया इनकार
  • केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्माता-निर्देशक के.सी.बोकाडिया की फिल्म ‘तीसरी बेगम’को देख कर हलफनामा दाखिल करने निर्देश दिया है। सीबीएफसी ने फिल्म में हिंदू बीवियों दावा अत्याचारी पति की पीटाई करते हुए ‘जय श्री राम’ का उद्घोष करने पर आपत्ति जताई और फिल्म से उस सीन को हटाने को कहा है।

बोकाडिया ने उस सीन को अपनी आस्था से जुड़ा बता कर उसे (सीन) निकालने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को के.सी.बोकाडिया की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक सरावगी और आनंद मिश्रा की दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता के वकील सरावगी ने कहा कि यदि रामायण पर फिल्म बनाई जाती है, तो क्या उसमें से ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष को निकाल दिया जाएगा? फिल्म से ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष को हटाया नहीं जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि वह अलग मामला है। उससे इस फिल्म की तुलना नहीं की जा सकती है।

सीबीएफसी की ओर से सरकारी वकील ने कहा कि फिल्म में कुछ सीन ऐेसे हैं, जिससे दो समुदायों में तनाव बढ़ सकता है। फिल्म से ‘जय श्रीराम’ के उद्घोस के सीन को निकालना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीएफसी को फिल्म देख कर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई रखी है। सीबीएफसी की परीक्षण समिति (एक्जामिनिंग कमेटी) ने फिल्म देखने के बाद इसे सेंसर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और फिल्म से ‘जय श्री राम’ हटाने की बात कही। बोकाडिया ने समिति के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।




Created On :   12 April 2024 3:37 PM GMT

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