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Mumbai News: महिला यात्री को होगा राइडर चुनने का विकल्प, मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम से राहत

Mumbai News राज्य में एप आधारित सेवाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए शुक्रवार को राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2025 का मसौदा जारी किया। इस मसौदे में महिला चालक और यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मसौदे में शामिल शर्तों के अनुसार महिला यात्री को चालक चुनने का विकल्प होगा। इतना ही नहीं ड्राइवरों को शामिल करने के लिए एप आधारित सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा की चालक पिछले तीन वर्ष के भीतर किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
2025 के महाराष्ट्र मोटर नियमों के तहत महिला यात्रियों के पास बाइक टैक्सी या कारपूलिंग सेवाओं पर महिला चालक चुनने का विकल्प होगा। इस नियम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके लिए ई-बाइक टैक्सी के नियम में भी यह प्रावधान शामिल है कि महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प दिया जाए। बाइक टैक्सियों में पुरुष राइडर्स से यात्रियों को अलग रखने के लिए सेपरेटिंग शील्ड भी लगाई जा सकती है। यह नियम न केवल बाइक टैक्सी सेवाओं पर लागू होगा बल्कि कारपूलिंग सेवाओं पर भी लागू होगा। जहां महिला यात्रियों के पास महिला ड्राइवरों के साथ यात्रा करने का विकल्प होगा।
ड्राइवर के पृष्ठभूमि की तफ्तीश जरूरी : बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं को महिला राइडर (चालक) को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा एप आधारित सेवा देने वाली कंपनी को ड्राइवर चुनने से पहले ड्राइवर की आपराधिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी होगा। चालक को पिछले तीन वर्ष के भीतर नशीली दवा, शराब के नशे में वाहन चलाने के अपराध में से किसी में भी दोषी नहीं ठहराया गया हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अंतर्गत कोई भी अपराध, जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने वाला अपराध, हिंसा के कृत्य, आतंक के कृत्य या जनता के लिए उपद्रव या खतरा पैदा करने वाले कृत्य शामिल हैं।
मसौदे में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि कोई ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है, तो कुल किराए के 10 फीसदी के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। जो 100 रुपए से अधिक नहीं होगा। यदि अपेक्षित रिपोर्टिंग समय के 10 मिनट के भीतर वाहन रिपोर्ट न करने के कारण यात्री द्वारा राइड रद्द कर दी जाती है तो रद्दीकरण को चालक द्वारा किया गया रद्दीकरण माना जाएगा। बिना किसी वैध कारण के यात्रा रद्द करने पर यात्री को कुल किराए का 5 फीसदी या 100 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
Created On :   11 Oct 2025 8:04 PM IST