Mumbai News: बाढ़ प्रभावित तहसीलों में फसल कर्ज वसूली पर रोक , 5 सहूलियतों को किया लागू

बाढ़ प्रभावित तहसीलों में फसल कर्ज वसूली पर रोक , 5 सहूलियतों को किया लागू
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Mumbai News प्रदेश सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावितों के लिए विभिन्न प्रकार की 5 सहूलियतों को लागू कर दिया है। सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से फसल कर्ज वसूली पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सहकारी कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार ने 29 जिलों के 251 तहसीलों को पुर्णतः और 31 तहसीलों को आंशिक रूप से आपदा प्रभावित घोषित किया है। इससे आपदा प्रभावितों को जमीन राजस्व में छूट मिल सकेगी। तिमाही बिजली बिल में माफी दी जाएगी।

प्रदेश में जून से अगस्त 2025 के बीच 26 लाख 69 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और सितंबर महीने में लगभग 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कुल मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। सरकार ने अतिवृष्टि, बाढ़, बुवाई क्षेत्र और फसलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित आदेश जारी किया है। इसके अनुसार आंशिक रूप से प्रभावित तहसीलों में प्रत्यक्ष रूप से आपदा प्रभावित मंडलों के लोगों को ही सहूलियतों का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले विपक्ष ने सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्र को बाढ़प्रभावित (गीला सूखा) घोषित करने की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि नियमावली के तहत केवल सूखा घोषित किया जा सकता है। लेकिन सरकार सूखे घोषित होने के बाद इलाके में लागू होने वाली सभी सहूलियतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू करेगी। इसके तहत ही सरकार ने अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रियायत लागू कर दी है।

किसानों को मिलेगा मुआवजा पैकेज लाभ : इस बीच सरकार ने बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद के लिए 31,628 करोड़ रुपए के मुआवजा पैकेज का लाभ देने के लिए भी शासनादेश जारी किया है। इससे आपदा प्रभावित 31 जिलों की 253 तहसीलों के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, फसलों के नुकसान, जनहानि, मृदा अपरदन समेत अन्य क्षति के लिए राहत मिल सकेगी।


Created On :   11 Oct 2025 7:34 PM IST

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