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छगन भुजबल की याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई तक टली
- येवला में 47 करोड़ के विकास कार्य रोकने का मामला
- छगन भुजबल की याचिका
- सुनवाई 17 जुलाई तक टली
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित गुट) के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने येवला विधान सभा क्षेत्र में 47.5 करोड़ रुपए के विकास काम को रोके जाने को लेकर याचिका दायर की है। बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टल गई है। वह अगली सुनवाई पर अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। भुजबल ने यह याचिका तब दायर की थी, जब वह विपक्ष में थे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार छगन भुजबल की याचिका सुनवाई के लिए आई। भुजबल के आने की सूचना अदालत में तैनात सुरक्षाकर्मियों को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन वह नहीं आए। अदालत में उनके वकील संभाजी पाटिल टोपे पेश हुए और उन्होंने समय की मांग की। अदालत ने 17 जुलाई का समय दिया।
भुजबल ने अपनी याचिका में सरकार द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। पिछले दिनों सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा था कि येवला निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक विकास, जल संरक्षण, ग्राम विकास, योजना और पर्यटन के विभिन्न विभागों में 47.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर लगी रोक हटा ली जाएगी।
Created On :   7 July 2023 9:28 PM IST