बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की एसआईटी जांच को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से मांगा जवाब

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की एसआईटी जांच को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से मांगा जवाब
  • याचिका में हत्या के पीछे बिल्डर और राजनीतिक सांठगांठ का आरोप
  • 11 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी शहजीन सिद्दीकी की दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की एसआईटी जांच का अनुरोध किया है। सिद्दीकी की पिछले साल अक्टूबर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले की पीठ के समक्ष शहजीन सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को अपने हलफनामे दाखिल कर जवाब देने के लिए कहा है कि क्यों न पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी जाए? मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को रखी गई है। शहजीन सिद्दीकी ने याचिका में दावा किया है कि पुलिस असली दोषियों को पकड़ने में विफल रही है। उन्होंने अपने पति की हत्या के पीछे बिल्डर और राजनीतिक सांठगांठ का आरोप लगाया है और हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पीठ ने पुलिस से अगली तारीख पर जांच की केस डायरी पेश करने को भी कहा, क्योंकि इस बात को लेकर कुछ संशय था कि जीशान सिद्दीकी का बयान दर्ज किया गया था या नहीं। पुलिस ने दावा किया कि वे जीशान के संपर्क में थे, जबकि याचिकाकर्ता के वकीलों प्रदीप घरात ने कहा कि उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। पीठ ने पुलिस से कहा कि हमें केस डायरी दिखाइए। आप कह रहे हैं कि जीशान का बयान दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि यह अभी दर्ज नहीं किया गया है। केस डायरी के साथ इसकी पुष्टि कीजिए।

राज्य के विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने दलील दी कि पुलिस जीशान से कई बार संपर्क में थी और उसके पास व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड भी हैं, तो पीठ ने टिप्पणी की कि वह संपर्क में है या नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत दिखाइए। यह एक आपराधिक जांच है। इस साल जनवरी में पुलिस ने एक आरोपपत्र दायर किया और उसमें अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बताया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अनमोल बिश्नोई ने अपराध सिंडिकेट पर भय और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस समय सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में

Created On :   11 Nov 2025 8:56 PM IST

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