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आईटी नियम संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट दो नई याचिकाएं दाखिल
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मामला
- 10 जुलाई तक फैक्ट चेक यूनिट के संबंध में केंद्र सरकार नहीं करेगी जारी नोटिफिकेशन
- एमईआईटीवाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सूचना प्रौद्योगिकी के हालिया संशोधनों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक फिर से आश्वासन दिया कि 10 जुलाई तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, फैक्ट चेक यूनिट और इसकी अधिसूचना सरकार द्वारा जारी नहीं की जाएगी।
न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार 10 जुलाई तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फैक्ट चेक यूनिट और इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं की जाएगी।
6 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी होती है, तो आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट को यह पहचानने और टैग करने का अधिकार है कि वह झूठी या नकली ऑनलाइन समाचारों के संबंध में है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दो नई याचिकाओं के साथ ही कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। तीनों याचिकाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम 2023 को चुनौती दी गई है। यह संशोधन एक तथ्य जांच इकाई की स्थापना का प्रावधान करता है, जो आपत्तिजनक सामग्री को चिन्हित करेगी। उनका तर्क है कि इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया बिचौलियों को फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा चिह्नित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया है कि झूठी और भ्रामक जानकारी चुनावी लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
Created On :   7 Jun 2023 9:10 PM IST