नाबालिग से प्यार की कीमत चुका रहा मासूम, हाईकोर्ट में पिता ने लगाई गुहार

नाबालिग से प्यार की कीमत चुका रहा मासूम, हाईकोर्ट में पिता ने लगाई गुहार
  • प्यार की कीमत चुका रहा मासूम
  • पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेटे के लिए लगाई गुहार
  • अदालत ने सीडब्ल्यूसी को बच्चे को पेश करने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह. नाबालिग से प्यार करना और उससे शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है। साकीनाका के एक युवक ने यह दोनों गुनाह कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। इसका खामियाजा एक साल के मासूम को भी भुगतना पड़ा और उसे उसके माता-पिता से दूर कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद युवक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने बेटे को पाने की गुहार लगाई है। अदालत ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को बच्चे को 14 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष 28 जून को वकील आशीष दुबे की ओर से युवक की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में युवक ने खंडपीठ से सीडब्ल्यूसी के हवाले किए गए अपने एक साल के बेटे की मांग की गयी। खंडपीठ ने सीडब्ल्यूसी को एक साल के बच्चे को 14 जुलाई को अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया है। सीडब्ल्यूसी ने अदालत को बताया कि बच्चा उनके पास है। उन्होंने अपने पिछले साल के 21 दिसंबर उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बच्चे को मुक्त घोषित करते हुए गोद लेने की अनुमति दी गयी थी।

21 वर्षीय युवक का का 17 साल की नाबालिग से प्रेम संबंध था। वे 1 अक्टूबर 2021 को मुंबई से लेकर कर्नाटक चले गए। नाबालिग के पिता ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। पुलिस ने युवक को 1 फरवरी को गिरफ्तार किया, तो पता चला कि जिस नाबालिग के अपहरण में उसे गिरफ्तार किया गया है, उससे उनका एक बच्चा भी है। युवक ने नाबालिग से शादी कर लिया था। नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वे बच्चे के साथ खुसहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नाबालिग से विवाह करना भी गुनाह है। साकीनाका पुलिस ने युवक पर पॉक्सो के अंतर्गत अतिरिक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने नाबालिग को उसके पिता के हवाले कर दिया। नाबालिग के पिता ने उसकी शादी कही और कर दी। आरोपी युवक के परिजनों ने पुलिस से बच्चे की मांग की, लेकिन नाबालिग के पिता ने उसका विरोध किया। पुलिस ने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के हवाले कर दिया। सीडब्ल्यूसी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को गोद दे सकती है। जेल से छुटने के बाद युवक ने हाईकोर्ट में अपने बेटे को पाने के लिए गुहार लगाई है।

Created On :   6 July 2023 9:36 PM IST

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