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सुप्रीम कोर्ट: अकोला दंगा मामले में महाराष्ट्र पुलिस को फटकार, दी कर्तव्य का पालन की सीख

- वर्दी पहनने के बाद जाति, धर्म से ऊपर उठकर करना चाहिए कर्तव्य का पालन
- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र पुलिस को फटकार
- अकोला दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को 2023 में हुए अकोला दंगों के मामले में गुरुवार को फटकार लगाई। दंगे में घायल 17 साल के मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जब पुलिस की वर्दी पहनता है, तो उसे सभी प्रकार के धर्म और जाति जैसे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ जाना चाहिए। उसे सिर्फ कानून के मुताबिक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट कोर्ट ने 2023 के अकोला दंगों से जुड़े एक मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अकोला दंगों में घायल मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दंगों के दौरान हुई एक हत्या का चश्मदीद है। उसका आरोप है कि असली अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। गौरतलब है कि 13 मई 2023 को, अकोला में पैगंबर मुहम्मद के बारे में एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के की वजह सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे।
Created On :   11 Sept 2025 8:49 PM IST