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हाईकोर्ट: 6 हजार करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाला में मुख्य आरोपी वरयाम सिंह को मिली जमानत
- एचडीआईएल को बिना उचित सुरक्षा गारंटी के 7457 करोड़ से अधिक कर्ज देने का आरोप
- बैंक के अध्यक्ष रहे मुख्य आरोपी वरयाम सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में 6670 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में बैंक के अध्यक्ष रहे मुख्य आरोपी वरयाम सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता पिछले 4 साल से अधिक समय सलाखों के पीछे बंद है और उसके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक के अध्यक्ष रहे सिंह ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) को दिए गए 7457 करोड़ 49 लाख रुपए का कर्ज दिया, जिससे बैंक को करोड़ों रुपए का नुक्सान उठाना पड़ा है।
न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की एकल पीठ के समक्ष 70 वर्षीय वरयाम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने सिंह को जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सजा सुनाए जाने से पहले अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है। वह 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। उनके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किया गया है। इस मामले में जल्द मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ता को 1 लाख के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने और नियमित रूप से मुकदमे में शामिल होने का भी निर्देश दिया गया है।
30 सितंबर 2019 को भांडुप पुलिस स्टेशन में पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गयी थी। ईओडब्ल्यू ने सिंह को 5 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया था। आरोप है सिंह 2015 में पीएमसी बैंक के अध्यक्ष बनने से पहले एचडीआईएल बोर्ड में कार्यरत थे और एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन के करीबी थे। इसलिए उन्होंने और बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस समेत कई अन्य लोगों ने बिना सुरक्षा के एचडीआईएल समूह की कंपनियों को कर्ज दिया था।
Created On :   4 Feb 2024 8:16 PM IST