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Mumbai News: 18 साल वाले युवा मुंबई मनपा चुनाव में मतदान से रहेंगे वंचित!, इस बात की है परेशानी...

- आयु पूरी होने के बावजूद मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा नाम
- राज्य में एसआईआर ने होने से हो रही यह परेशानी
- रुपिका सिंह नहीं बन सकी मतदाता
Mumbai News. ओमप्रकाश तिवारी/अमित कुमार। मुंबई में 1 अक्टूबर 2006 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे साल 2024 के बाद 18 साल की आयु पूरा होने के बावजूद फिलहाल अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं। ये बच्चे चुनाव आयोग के पास अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। मगर केंद्रीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर में इन बच्चों का नाम स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस कारण 1 अक्टूबर 2006 के बाद जन्मे बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद मुंबई मनपा चुनाव सहित दूसरे निकायों में मतदान नहीं कर सकेंगे।
चुनाव आयोग का यह है कहना....
प्रदेश में 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची के अनुसार स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इस पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे। लेकिन बाद से राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं हो सका है। इस कारण 1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल पूरा करने वाले युवाओं का नाम स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
रुपिका सिंह नहीं बन सकी मतदाता
मुंबई शहर के माहिम विधानसभा क्षेत्र के प्रभादेवी की निवासी रुपिका अनिल सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाने पर शिकायत की है। रुपिका के मुताबिक उनका जन्म 04 अप्रैल 2007 को हुआ है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने के लिए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया। लेकिन आवेदन फार्म ही जमा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के माटुंगा कार्यालय में फार्म जमा कराने की कोशिश की। लेकिन अफसरों ने उन्हें बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18 साल की उम्र पूरा करने वाले युवाओं का नाम शामिल करने के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2006 तय किया है। इस वजह से उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नाम अभी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहा है।
साल 2007 में 1 लाख 78 हजार 402 बच्चे थे जन्मे
मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में वर्ष 2007 के दौरान 1 लाख 78 हजार 402 बच्चों का जन्म पंजीकृत है। इन बच्चों में मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वाले सभी लोग मुंबई मनपा चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पा रहा है।
क्या है अधिसूचना
इससे पहले 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी। जिसके जरिए 18 साल की आयु पूरा करने वालों युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चार तारीख तय की गई थी। इससे 1 जनवरी, 1 अप्रैल,1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथि तक 18 साल आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
एसएसआर अथवा एसआईआर होने के बाद स्वीकार होंगे आवेदन – अधिकारी
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर 2024 तक जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी की थी। उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इस अर्हक तारीख के बाद 18 साल पूरे करने वाले युवाओं का आवेदन कानूनी प्रावधानों के कारण सॉफ्टवेयर स्वीकार नहीं कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था। इसके बाद से महाराष्ट्र में अभी तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं हुआ है। इस कारण 1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल पूरा करने वाले युवाओं की ओर से मिले आवेदनों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर फिलहाल विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं शुरू करने का आग्रह किया है। इसलिए संभवतः स्थानीय निकायों के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा। इसके बाद ही 18 साल पूरा करने वाले युवाओं के प्रलंबित आवेदन को स्वीकार करके उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा।
Created On :   9 Oct 2025 6:33 PM IST