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Mumbai News: ईडी ने फर्जी समन और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर जारी की चेतावनी

- क्यूआर कोड और पासकोड से जांच लें समन की असलियत
- ईडी के प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग कर जालसाज कर रहे जबरन वसूली
Mumbai News. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम जनता को फर्जी समन और ‘डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर हो रही ठगी को लेकर सावधान किया है। ईडी के अनुसार, कुछ धोखेबाज तत्वों द्वारा असली समन की तरह दिखने वाले जाली समन भेजकर लोगों से ठगी और जबरन वसूली की जा रही है। ऐसे समन में ईडी के नाम और प्रतीक चिह्नों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिससे आम नागरिकों के लिए असली और नकली समन में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ईडी ने समन की वैधता की जांच के लिए एक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। अब से सभी समन, प्रणाली के माध्यम से जनरेट किए जाएंगे। जिनमें क्यूआर कोड और एक यूनिक पासकोड नीचे की ओर अंकित रहेगा। ऐसे समन पर ईडी अधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, सरकारी मुहर, आधिकारिक ईमेल आईडी और संपर्क नंबर भी उल्लेखित होंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य परिस्थितियों में केवल इसी प्रणाली से समन जारी किए जाएं। अपवादस्वरूप स्थितियों में ही मैनुअल समन की अनुमति होगी।
ये आपके लिए जानना जरूरी है, ऐसे करें असली समन की जांच
तरीका 1 - क्यूआर कोड स्कैन कर जांचें
1. समन पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करें।
2. स्कैन करने के बाद जो वेबपेज खुलेगा, उस पर यूनिक पासकोड डालें।
3. यदि विवरण सही है, तो समन की पूरी जानकारी (जैसे नाम, अधिकारी का नाम, पद, तारीख आदि) स्क्रीन पर दिखेगी।
तरीका 2 - ईडी की वेबसाइट पर जाकर जांचें
1. वेबसाइट https://enforcementdirectorate.gov.in/ खोलें।
2. मेनू में जाएं: "Verify Your Summons"
3. समन नंबर और पासकोड डालें।
4. यदि जानकारी सही है, तो समन की पूरी जानकारी दिखेगी।
समन की जांच जारी होने के 24 घंटे बाद की जा सकती है (सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर)।
मैनुअल समन की पुष्टि ऐसे करें
यदि समन सिस्टम के माध्यम से जनरेट नहीं हुआ है, तो आप नीचे दिए गए संपर्क से पुष्टि कर सकते हैं -
संपर्क अधिकारी - श्री राहुल वर्मा
पद - सहायक निदेशक
ईमेल - adinv2-ed[at]gov[dot]in
फोन - 011-23339172
पता - प्रवर्तन निदेशालय, ए ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली – 110011
ईडी की अपील
ईडी ने स्पष्ट किया है कि कुछ ठग ‘डिजिटल अरेस्ट’ या ‘ऑनलाइन गिरफ्तारी’ के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं और खुद को ईडी का अधिकारी बताकर फर्जी गिरफ्तारी आदेश भेज रहे हैं। ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक और भौतिक रूप से होती है। ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई कानूनी व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है।
Created On :   8 Oct 2025 9:59 PM IST