Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य पुलिस के 46 सहायक पुलिस निरीक्षक को मिली राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य पुलिस के 46 सहायक पुलिस निरीक्षक को मिली राहत
  • अदालत ने एपीआई की पदोन्नति पर विचार करने का दिया निर्देश
  • राज्य पुलिस के 46 सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) को राहत

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य पुलिस के 46 सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) को राहत मिली है। अदालत ने कहा कि हम याचिकाओं की पदोन्नति पर नए सिरे से विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण को सौंपते हैं। 46 एपीआई को न्यायाधिकरण के 8 नवंबर 2023 के आदेश पर पदोन्नति नहीं दी गई। उन्होंने न्यायाधिकरण आदेश से व्यथित होकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उसके 8 नवंबर 2023 के आदेश पर पुनर्विचार का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि 19 दिसंबर 2022 के आदेश में दर्ज की गई बातों के मद्देनजर उनकी शिकायतों का निवारण किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इस पहलू पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति एम.एम.साठे की पीठ ने एपीआई की याचिकाओं पर पाया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर योग्यता के आधार पर विचार करने से वंचित किया गया है। न्यायाधिकरण ने 8 नवंबर 2023 को अंतिम आदेश दिया कि जिन 46 पीएसआई ने आरक्षण का लाभ लिया है। उनको छोड़ कर बैच संख्या 102 के पीएसआई को पदोन्नति दी जा सकती है। 168 एपीआई (बैच संख्या 102 के पीएसआई जो फिट पाए गए थे) को पदोन्नति की गई।

पीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की ओर से 21 अप्रैल 2025 के हलफनामे दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 21 मार्च 2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में वर्तमान याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किए जाने के लिए फिट पाया गया था। उन्हें न्यायाधिकरण के आदेश के मद्देनजर पदोन्नत नहीं किया गया। हम याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति करने पर नये सिरे से विचार करने निर्देश देते हैं।

पीठ ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति की 21 मार्च 2023 की बैठक की सिफारिश के अनुसार आगे कदम उठाया जाए और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर विचार किया जाए। बशर्ते कि याचिकाकर्ता 7 मई 2021 के सरकारी संकल्प की आवश्यकताओं सहित निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं को लेकर पारित 8 नवंबर 2023 और 30 जुलाई 2024 के आदेश रद्द किया जाता है।

Created On :   23 May 2025 8:24 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story