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Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से मराठा नेता मनोज जरांगे को लगा झटका

- अदालत ने आंदोलन नहीं करने की दी सख्त हिदायत
- मराठाओं को आरक्षण और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग पर आंदोलन की चेतावनी
Mumbai News बॉम्बे हाई कोर्ट से मराठा नेता मनोज जरांगे पाटील को झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें बिना प्रशासन की मंजूरी के आंदोलन नहीं करने की सख्त हिदायत दी। पाटील ने अदालत से 27 अगस्त से मुंबई के लिए मार्च शुरू करने और 29 अगस्त से आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने की प्रशासन को इजाजत देने का अनुरोध किया। उनकी ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और मतभेद साथ-साथ चल सकते हैं, लेकिन आंदोलन सिर्फ तय की गई जगह पर ही होना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक धरना या आंदोलन नहीं किया जा सकता है। इस बात ध्यान रखना होगा। उन्हें बिना प्रशासन की इजाजत के आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। मुंबई पुलिस ने उन्हें आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी है। पीठ ने सुनवाई के दौरान गणेश उत्सव का हवाला देते हुए कहा है कि मुंबई में कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पीठ ने खारघर में एक वैकल्पिक विरोध स्थल का सुझाव देते हुए कहा कि प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को रखी गई है।
Created On :   26 Aug 2025 7:45 PM IST