Mumbai News: महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक संशोधन के लिए गठित कमेटी ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक संशोधन के लिए गठित कमेटी ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट
  • शहरी नक्सलवाद पर कसेगा शिकंजा
  • विधेयक के उद्देश्य में बदलाव कर इसे केवल अवैध और हिंसक गतिविधियों को रोकने तक सीमित किया

Mumbai News. ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024’ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में पेश की। इस विधेयक का उद्देश्य शहरी नक्सलवाद और सामाजिक अस्थिरता फैलाने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अब जनता की सूचनाओं और विधायकों के सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया है। बावनकुले ने कहा कि सरकार को इस विधेयक के संशोधन के लिए 12 हजार 500 से अधिक जन सुझाव मिले। जिसके बाद इसमें सुधार किया गया है।

मुख्य सुधारों में शामिल हैं:

  • विधेयक के उद्देश्य में बदलाव कर इसे केवल अवैध और हिंसक गतिविधियों को रोकने तक सीमित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक या वैचारिक संगठनों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।
  • अब किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले एक सलाहकार मंडल की सिफारिश आवश्यक होगी। इस मंडल में हाई कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, और राज्य के वरिष्ठ सरकारी वकील शामिल होंगे।
  • पहले जांच का कार्य पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपा जाता था, जिसे अब बढ़ाकर पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपा जाएगा।
  • विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे, जिनमें जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड और अंबादास दानवे जैसे वरिष्ठ विधायक शामिल हैं।
  • समिति ने विधेयक में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इस व्यापक सहभागिता के कारण विधेयक अधिक लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के अनुकूल बना है।

Created On :   9 July 2025 9:39 PM IST

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