Mumbai News: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बीमा कंपनी देगी 85 लाख, न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बीमा कंपनी देगी 85 लाख, न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार
  • अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को रखा बरकरार
  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बीमा कंपनी देगी 85 लाख

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में 85 लाख 93 हजार 868 रुपए बीमा कंपनी को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। घाटकोपर के 28 वर्षीय प्रतीक जयेश जोशी सड़क दुर्घटना में 65 फीसदी दिव्यांग हो गए हैं। न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की पीठ ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त मुआवजा बीमा पॉलिसी से प्राप्त मुआवजे से भिन्न है, इसलिए यह मुद्दा अब और अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे याचिकाकर्ता के वकील के दलील की बातों में दम लगता है, क्योंकि दर्द एवं पीड़ा के लिए दिया गया मुआवजा 3 लाख रुपए है। यदि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई कुल मुआवजा राशि 87 लाख 93 हजार 868 रुपए में से दो लाख रुपए अतिरिक्त राशि घटा दी जाए, तो यह 85 लाख 93 हजार 868 रुपए होती है। याचिका दायर करने की तारीख से राशि दिए जाने तक 7.5 फीसदी ब्याज दर के साथ दिव्यांग 85 लाख 93 हजार 868 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि पाने का हकदार है।

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वकील की दलील थी कि दिव्यांग को मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत मुआवजा मिला है, इसलिए उसे राशि नहीं मिल पाई है। बीमा कंपनी से वह उसी दिव्यांगता के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। दिव्यांग युवक के वकील ने दलील दी कि सड़क दुर्घटना के कारण युवक को 68 फीसदी शारीरिक दिव्यांगता का सामना करना पड़ा है। दुर्घटना के बाद दिव्यांग कोई भी काम करने में असमर्थ है। दुर्घटना दावे के तहत प्राप्त मुआवजे से मेडिक्लेम मुआवजे की कटौती नहीं की जा सकती है। मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त मुआवजा बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त मुआवजे से अलग है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Created On :   15 Jun 2025 8:10 PM IST

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