Mumbai News: ठाणे में जहाज के दो कैप्टन से 65 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत

ठाणे में जहाज के दो कैप्टन से 65 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत
  • 1 साल से आरोपी जेल में था बंद
  • जमीन की बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में कई आरोपी फरार

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में जहाज के दो कैप्टन से 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी समीर मोहम्मद पटेल को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि पुलिस के पास उससे पूछताछ करने का पर्याप्त अवसर था। वह एक साल से जेल में बंद है। मामला लंबित रहने तक उसे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष समीर मोहम्मद पटेल की ओर से वकील गणेश गुप्ता अऔर साहिल घोरपड़े की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि सभी अपराध मजिस्ट्रेट की अदालत विचाराधिन हैं। आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील गणेश गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता बेल्लम और शुक्ला से कोई राशि स्वीकार नहीं की थी। वह लाभार्थी नहीं है। उसे जो भी राशि मिली थी, उसने भूमि मालिकों को भुगतान किया था। उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। मुकदमे के लंबित रहने तक उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता 2016 से एक शिपिंग कंपनी में मरीन कैप्टन के रूप में काम कर रहा था। वह अपने जहाज के कैप्टन विनोद कुमार शुक्ला के संपर्क में आया, जिसने उसे तैय्यब सिद्दीकी नामक व्यक्ति से मिलवाया। इसके बाद सिद्दीकी ने बेल्लम और शुक्ला को समीर पटेल से मिलवाया था। पटेल ने उन्हें बताया गया कि वह अपने क्षेत्र में कुछ जमीनों के बारे में जानता है, जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उसने जुलाई,अगस्त और सितंबर 2017 में ठाणे के विभिन्न इलाकों में तीनों जमीन दिखाया। बेल्लम और शुक्ला ने पटेल के जरिए तीनों जमीन के लिए 65 लाख रुपए दिए था।

आरोप है कि जमीन के वास्तविक मालिकों के स्थान पर कुछ जालसाजों को खड़ा करके उनसे जमीन की बिक्री के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद शिकायतकर्ता बल्लम को जमीन के जाली कागजात देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। मरीन कैप्टन तरुण रमेश बेल्लम की शिकायत पर कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में 27 सितंबर 2022 को आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने याचिकाकर्ता को 22 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।

Created On :   29 Sept 2024 9:20 PM IST

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