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बॉम्बे हाई कोर्ट: 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले में धमाके के मुख्य आरोपी असद खान को मिली जमानत

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से 2012 के पुणे बम धमाके के मुख्य आरोपी असद खान जमशेद अली खान उर्फ ज़ाहिद उर्फ काका उर्फ मोहम्मद को जमानत मिल गई। अदालत ने जमानत देने के लिए उसके 13 साल से अधिक समय से जेल में होने बंद होने और मुकदमे के लंबित रहने का हवाला दिया। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने असद खान जमशेद अली खान उर्फ ज़ाहिद उर्फ काका उर्फ मोहम्मद कहा कि याचिकाकर्ता को 20 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले 13 वर्ष, 3 माह और 26 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद है। उसके खिलाफ आरोप 23 दिसंबर 2022 को तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 316 से अधिक गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की है। इसमें केवल अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभी 299 गवाहों के बयान दर्ज करने बाकी हैं। इस मामले में तीन सह आरोपियों के अधिक समय से जेल में रहने के कारण जमानत मिल चुकी है।
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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भी अन्य आरोपियों की ही तरह बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास में रहने के मामले में समान स्थिति में है। इसलिए वह तीनों आरोपियों के साथ समानता का दावा करने का हकदार है। उसे अपने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुंबई एटीएस के दफ्तर में तब तक रिपोर्ट करेगा, जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता है।
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आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने औरंगाबाद जिले के नायगांव निवासी असद खान समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया गया था। इन पर 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर समेत बाल गंधर्व ऑडिटोरियम के बाहर, गरवारे ब्रिज के पास केएफसी रेस्टोरेंट के सामने, देना बैंक की एक ब्रांच के बाहर और एमसी डोनाल्ड रेस्टोरेंट के बाहर कम तीव्रता वाले बम धमाके करने की कथित साजिश रचने का आरोप है।
Created On :   24 April 2026 9:52 PM IST











