New Delhi News: मुंबई बम धमाका मामले में महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

मुंबई बम धमाका मामले में महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
  • 24 जुलाई को होगी सुनवाई
  • महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
  • मुंबई बम धमाका मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाए कदम

New Delhi News. बॉम्बे हाईकोर्ट के हाल ही में 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले के आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में रिहा करने का फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है और 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष टाडा अदालत ने बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। 11 जुलाई, 2006 को पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर चलती ट्रेनों में बम धमाके हुए थे। इसमें 180 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। टाडा अदालत ने आरोपियों को बरी करते हुए टिप्पणी की थी कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया था। राज्य सरकार ने कहा था कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके बाद यह याचिका दायर की गई है।

राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि याचिका पर जल्द-से-जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि बम विस्फोट के आरोपियों की रिहाई का मामला महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। मेहता ने यह मुद्दा भी उठाया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और हाईकोर्ट के फैसले के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है।

Created On :   22 July 2025 8:39 PM IST

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