सुप्रीम कोर्ट: भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी को जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने का निर्देश

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी को जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने का निर्देश

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी हनी बाबू को जमानत के लिए निचली अदालत या बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2020 में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हनी बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी।

हनी बाबू ने पिछले साल मई में कोर्ट से कहा था कि बदलती परिस्थितियों के चलते जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब तक भीमा कोरेगांव मामले में रोना विल्सन, सुधीर धावले और सुधा भारद्वाज को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पी. वरवर राव को चिकित्सा आधार पर और शोमा सेन, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरिया को नियमित जमानत दी है।

Created On :   16 July 2025 8:22 PM IST

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