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समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से मिली राहत
- भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला
- समीर वानखेडे को राहत
- सीबीआई की गिरफ्तारी से मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे पर भ्रष्टाचार मामले में जिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, वह वानखेडे पर लागू नहीं होती हैं। वानखेडे की बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील आबाद पोंडा ने यह दलील दी। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को वानखेडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें (वानखेडे), सीबीआई और एनसीबी को पूरे मामले में अपना-अपना पक्ष रखने के लिए नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अदालत ने तब तक के लिए वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा है। ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेडे और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
Created On :   5 July 2023 7:47 PM IST