सुप्रीम कोर्ट: शिंदे गुट में 6 सांसदों के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना उद्धव, याचिका की मंजूरी पर शुक्रवार को होगा फैसला

शिंदे गुट में 6 सांसदों के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना उद्धव, याचिका की मंजूरी पर शुक्रवार को होगा फैसला
  • याचिका की मंजूरी पर शुक्रवार को होगा फैसला
  • 6 सांसदों के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना (उद्धव)

New Delhi News. शिवसेना (उद्धव) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बिरला ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की मंजूरी दी है। शिवसेना (उद्धव) के अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला करेगा।

शिवसेना के दोनों (उद्धव और शिंदे) गुट का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब लोकसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट के 6 सांसदों को शिंदे गुट में विलय की मंजूरी दे दी है। अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कोर्ट के समक्ष इस मामले को पेश करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की वजह से शिवसेना (उद्धव) संसद में अपना काम नहीं कर पाएगी, उसके कामकाज पर असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि सांसद संजय देशमुख (यवतमाल), संजय जाधव (परभणी), संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव) और भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी) ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर शिवसेना (शिंदे) में शामिल हो गए हैं। इन सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। दूसरी ओर, लोकसभा में शिवसेना (उद्धव) के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है।

Created On :   21 July 2026 9:33 PM IST

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