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किसान को मुआवजा मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका, याचिका खारिज
- हाईकोर्ट ने कहा- 3 एकड़ जमीन लौटाओ
- या 11.50 करोड़ मुआवजा दे सरकार
- सरकार को झटका, याचिका खारिज
- निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सातारा के कारेगांव स्थित धामणेर के किसान विजय आनंदराव क्षीरसागर के मामले में राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें विजय क्षीरसागर को उनकी अधिग्रहित 3 एकड़ जमीन या उसके बदले 11 करोड़ 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया है। निचली अदालत ने 26 मई को 7 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिया था, जिस पर जिलाधिकारी ने अमल नहीं किया।
न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकल पीठ के समक्ष मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सरकार या तो किसान क्षीरसागर की जमीन खाली कर दे या सातारा दीवानी अदालत के आदेश पर अमल करते हुए 11 करोड़ 50 लाख रुपए मुआवजा दे।
क्या है मामला
सातारा दीवानी अदालत ने 9 फरवरी, 2017 को क्षीरसागर की 3 एकड़ अधिग्रहित जमीन लौटाने का आदेश दिया था। अदालत ने सरकार को जमीन या उसके बदले 11.50 करोड़ देने का निर्देश दिया था। जिला प्रसाशन ने न तो क्षीरसाकर को जमीन लौटाई और न ही उसके बदले पैसे दिए। कन्हेर बांध प्रभावितों को धामणेर गांव में विस्थापित किया गया था। इसके लिए क्षीरसागर की लगभग तीन एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी।
Created On :   6 Jun 2023 9:52 PM IST