बॉम्बे हाईकोर्ट: अमेरिकी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट पर भारत में अपने लोगो के इस्तेमाल करने पर फिर से लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट पर भारत में अपने लोगो के इस्तेमाल करने पर फिर से लगाया प्रतिबंध

Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट पर भारत में अपने लोगो के इस्तेमाल करने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत के अंतरिम फैसले ने 19 मार्च 2024 के उस निषेधाज्ञा को फिर से लागू कर दिया है, जिसने शुरुआत में कंपनी को विवादित ब्रांडिंग का इस्तेमाल करने से रोक दिया था।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ के समक्ष बेंगलुरु की कंपनी अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कॉग्निजेंट लोगो के संबंध में अपने आदेश में कहा कि 19 मार्च 2024 का आदेश अंतरिम आवेदन के लंबित रहने तक लागू रहेगा। एकल न्यायाधीश से अनुरोध है कि अंतरिम आवेदन पर शीघ्र निर्णय लें और शीघ्रता से निर्णय लेने का प्रयास करें। पीठ ने 13 जून 2024 के एकल-न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया था, जिसमें कॉग्निजेंट को लोगो का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

घरेलू फिनटेक कंपनी अत्याति ने 2023 में ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर कॉग्निजेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कंपनी का दावा था कि उसका नारंगी रंग का षट्कोणीय हनीकॉम्ब लोगो 2019 से इस्तेमाल हो रहा है। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें कहा गया कि दोनों ब्रांडों के बीच समानताएं जनता को गुमराह कर सकती हैं और अत्याति के पक्ष में फैसला सुनाया था।

Created On :   2 Sept 2025 10:09 PM IST

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