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बॉम्बे हाई कोर्ट: पत्नी की हत्या कर लाश के पास सोने वाले शख्स के आजीवन कारावास की सजा हुई कम

- अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट के कारावास की सजा को किया रद्द
- सायन के प्रतीक्षा नगर में महिला की घर में सड़ी हालत में मिली लाश
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या कर उसकी लाश के पास तक कई दिनों तक सोने वाले व्यक्ति के आजीवन कारावास की सजा को कम 10 वर्ष की सजा में बदल दिया। अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपनी पत्नी की भलाई के बारे में चिंतित था। ऐसी परिस्थितियों में यह मानना मुश्किल है कि उसने जानबूझकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे न केवल उसकी पत्नी को, बल्कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नुकसान पहुंचे। हमारा यह मत है कि व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु दुर्घटनावश हुई। यह हत्या का मामला नहीं है। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हैं और उसे धारा 304 (2) के तहत दोषी ठहराते हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए सेशन कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाई गई आजीवन कारावास की सजा भी रद्द की जाती है। उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। उसके द्वारा जेल हिरासत में बिताई गई अवधि नए आदेश में उसे दी गई जेल की सजा में से घटा दी जाएगी।
पीठ ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुएहमारा यह स्पष्ट मत है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 304 (2) के तहत दोषसिद्धि का औचित्य सिद्ध करते हैं, न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। जो कोई भी 304 (2) गैर इरादतन हत्या करता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।
सायन के प्रतिक्षा नगर स्थित शास्त्री नगर के श्रमिक निवास के एक कमरे में 19 मई 2019 को राहगीरों को दुर्गंध आयी। उन्होंने वडाला टीटी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक फ्लैट का दरवाजा खोलास, तो फर्श पर एक महिला मृत पड़ी हुई थी। उसके पास एक व्यक्ति भी सोया हुआ था। उसने ब्लेड के अपने हाथ को नशों को काटा था। पुलिस ने उसे उठाकर सायन अस्पताल में भर्ती की और खराब हो चुकी महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के सिर पर तोच लगने से मौत होने की बात सामने आयी। पुलिस महिला की हत्या का मामला दर्ज कर 32 वर्षीय संजय कुमार पडिहारी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच के सामने आया कि उसकी एक साल पहले ही सुमन वाघेरी से शादी हुई थी। शराब की नशे में पत्नी सुमन को धक्का दिया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। गंभीर चोट लगने से उसकी पत्नी की मौत हो गयी
Created On :   31 Aug 2025 9:14 PM IST