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Mumbai News: राज्य में कॉस्मेटिक उत्पाद के कितने है खुदरा विक्रेता जानेगी एफडीए, सरकार के पास प्रस्ताव

- सरकार के पास भेजा गया है प्रस्ताव
- कॉस्मेटिक उत्पाद के कितने है खुदरा विक्रेता जानेगी एफडीए
- सीडीएससीओ के पास प्रस्ताव
Mumbai News. मुंबई सहित प्रदेश में कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) उत्पाद बेचनेवाले खुदरा विक्रेताओं की जानकारी फिलहाल एफडीए के पास नहीं है। इतना ही नहीं नियमों के तहत इन खुदरा विक्रेताओं के व्यवसाय को बंद करने का अधिकार भी एफडीए के पास नहीं है जिसका फायदा यह खुदरा विक्रेता डुप्लीकेट सौंदर्य प्रसाधन बेचने में उठा रहे है। इन पर नकेल कसने के लिए राज्य के अन्न व औषधीय प्रशासन (एफडीए) ने केंद्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में इन खुदरा विक्रेताओं की एफडीए के अधीन रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की गयी है। एफडीए आयुक्त राजेश नार्वेकर ने बताया कि फार्मास्यूटिकल नियमों के तहत कॉस्मेटिक उत्पाद बेचनेवाले खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। इन नियमों के अभाव के कारण एफडीए का खुदरा विक्रेताओं पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एफडीए के पास सिर्फ कॉस्मेटिक उत्पादकों को लाइसेंस देने का अधिकार है। इसलिए यह खुदरा विक्रेता किसी भी राज्य से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री लाकर बेच रहे है जिसमें घटिया गुणवत्ता के कॉस्मेटिक उत्पाद भी होते है।
सीडीएससीओ के पास प्रस्ताव
आयुक्त नार्वेकर ने बताया कि खाद्य विक्रेताओं की तर्ज पर कॉस्मेटिक खुदरा विक्रेताओं को एफडीए के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें इन्हें कम से कम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि सीडीएससीओ से मंजूरी मिलते ही इसे तुरंत अमल में लाया जाएगा। इससे मुंबई सहित प्रदेश में कॉस्मेटिक खुदरा विक्रेताओं की जानकारी होने के साथ - साथ इन पर कार्रवाई करने का भी अधिकार एफडीए को मिल जाएगा।
Created On :   31 Aug 2025 9:18 PM IST