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Mumbai News: एक्शन में तुकाराम मुंढे, सार्वजनिक स्थलों पर मिलेंगी सुविधाएं

- इन सार्वजनिक स्थलों पर मिलेंगी सुविधाएं
- अफसरों का हाथ से लिखा नाम
Mumbai News. राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग के नए सचिव तुकाराम मुंढे पदभार स्वीकार करने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे दिव्यांग कल्याण विभाग भी हरकत में आ गया है। मुंढे ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने राज्य के मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बीते सप्ताह में बैठक की। मुंडे ने इस बारे संबंधित मनपा आयुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भी भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुसार दिव्यांगों के लिए सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। दिव्यांगों को सार्वजनिक जीवन सहज रूप से जीने के लिए आवश्यक सेवा, सुविधा, आधारभूत सुविधा और सूचना और प्रौद्योगिकी प्रणाली में सुलभ प्रवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना के तहत गृहनिर्माण और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी किया है। लेकिन विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी इमारतों, वेबसाइट और परिवहन व्यवस्था दिशा-निर्देश और मानक के अनुसार नहीं है। इससे यह संज्ञान में आया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 40 से 48 तक का पालन नहीं होता है। इसमें दिव्यांगों के विभिन्न स्थलों तक पहुंच, परिवहन तक पहुंच, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच सहित अन्य सुविधाओं का समावेश है। इसलिए सभी सरकारी और अर्धसरकारी इमारतों, वेबसाइट और परिवहन व्यवस्था आदि स्थलों पर दिव्यांगों के लिए सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। मुंडे ने सुगम सुविधाएं के लिए के लिए अभी तक हुए कामों का विवरण मांगा है। साथ ही हुए बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के बारे में भी जानकारी मांगी है।
-इन सार्वजनिक स्थलों पर मिलेंगी सुविधाएं
दिव्यांगों के लिए सरकारी इमारतों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शौचालय, बगीचे, बाजार, समुद्र किनारे और अन्य जगहों पर सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर, टिकट मशीन, सार्वजनिक परिवहन सेवा यानी बस आदि, सड़क, फुटपाथ, लिफ्ट और अन्य स्थलों पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा मुंढे ने जिलाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांगों के लिए जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
अफसरों का हाथ से लिखा नाम
राज्य के सचिवों की ओर से मनपा और जिला प्रशासन के अफसरों को भेजा जाने वाला पत्र अमूमन टाइप किया जाता है। विभाग के सचिव केवल पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव मुंढे ने मनपा आयुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को हाथ से नाम लिखकर और हस्ताक्षर करके पत्र भेजा है।
Created On :   2 Sept 2025 10:01 PM IST